छत्तीसगढ़

Chhattisgarh News: यूजीसी की तरफ से जारी सूची में 47 निजी विश्वविद्यालय और दो डीम्ड विश्वविद्यालयों के नाम शामिल, सूची में छत्‍तीसगढ़ के पांच विश्वविद्यालय…

Chhattisgarh News: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने लोकपाल नियुक्त न करने पर विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है।

छत्तीसगढ़, Chhattisgarh News: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने लोकपाल नियुक्त न करने पर विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। इसमें छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh News) के पांच राज्य विश्वविद्यालयों के नाम शामिल हैं। यूजीसी के नियमों के मुताबिक हर विश्वविद्यालय को छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए एक लोकपाल नियुक्त करना होता है। यूजीसी पहले ही डिफॉल्टर यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी कर चुका है। सूची को अपडेट कर जून में दोबारा जारी किया गया है।

सूची में देशभर के 47 निजी विश्वविद्यालय और दो डीम्ड विश्वविद्यालयों के नाम शामिल (Chhattisgarh News)

सूची में छत्तीसगढ़ के आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सांकरा दुर्ग, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय दुर्ग को डिफॉल्टर घोषित किया गया है। इससे पहले जो सूची जारी की गई थी उसमें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का भी नाम था।

यूजीसी द्वारा जारी सूची में देशभर के 108 राज्य विश्वविद्यालय, 47 निजी विश्वविद्यालय और दो डीम्ड विश्वविद्यालयों के नाम शामिल हैं। यूजीसी ने ईमेल आईडी जारी कर निर्देश दिया है कि जिन विश्वविद्यालयों ने लोकपाल नियुक्त कर दिया है या भविष्य में नियुक्त करेंगे, वे लोकपाल की जानकारी ईमेल के जरिए साझा कर सकते हैं।

विश्वविद्यालयों में नियुक्त लोकपाल छात्रों की समस्याओं को सुनता है और समाधान निकालता है। इसके लिए समय सीमा भी तय है. यूजीसी के नियमों के मुताबिक, हर यूनिवर्सिटी को छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए एक लोकपाल नियुक्त करना होता है। लोकपाल एक सेवानिवृत्त कुलपति, 10 साल के अनुभव वाला एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर या एक पूर्व जिला न्यायाधीश हो सकता है।

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